नई गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हां, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग के लिए अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी।
महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं.
1. सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिअटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थानों को खोलने की इजाजत नहीं है।
2. योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त 2020 से खोलने की इजाजत दी गई है। हां, परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के साथ ही कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
3. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं भी बंद रहेंगी। (गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)
4. मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी।
5. सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/ अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
6.स्वतंत्रता दिवस:
राष्ट्रीय, राज्य, जिला, तहसील, नगर-निगमों और पंचायतों के स्तर पर और ‘At Home’ कार्यक्रम जहां कहीं आयोजित किए जाएं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल जैसे मास्क-सैनेटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी।
7. लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा।
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