लखनऊ के शॉपिंग मॉल में भी अब महंगी और ब्रांडेड शराब की बिक्री होगी। इस संबंध में आबकारी विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में शॉपिंग मॉल में खरीदारी का प्रचलन तेजी से बढ़ा है जिसे देखते हुए शॉपिंग मॉल में शराब बेचने की अनुमति प्रदान की गई है।
इस आदेश के बाद शॉपिंग मॉल में इम्पोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड मिल सकेंगे।
इन दुकानों की सालाना लाइसेंस फीस बारह लाख रुपये तय की गई है। दुकानों में ग्राहकों को प्रवेश करने और अपनी इच्छानुसार ब्रांड चुनने की सुविधा होगी। दुकान वातानुकूलित होगी पर वहां बैठ कर पीने की अनुमति नहीं होगी।
अपर मुख्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री रोकने और मानक के अनुरूप शराब उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं।
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