अभी तक शहर में किसी भी क्षेत्र में या मोहल्ले में संक्रमित मरीज पाए जाने पर 250 मीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों सरकारी कार्यालयों निजी कार्यालयों को बंद कर दिया जाता है एवं उस क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है।
लेकिन अब संक्रमित मरीजों के संख्या को देखते हुए सरकार ने कंटेनमेंट जोन के एरिया को घटा दिया है। सरकार के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब शहर में या किसी विशेष क्षेत्र मोहल्ले में अगर एक कोरोनावायरस संक्रमित मरीज पाया जाता है तो 100 मीटर का रेडियस एरिया कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। एवं अन्य नियम पहले जैसे ही लागू रहेंगे।
अगर एक से अधिक मरीज किसी क्षेत्र या मोहल्ले में पाए जाते हैं तो 200 मीटर रेडियस का एरिया कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा, एवं इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए बफर जोन का भी निर्धारण किया जाएगा। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने सभी कमिश्नर डीएम एसपी को इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।
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